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मुजफ्फरपुरः अभिनेता शाहरूख और फुटबॉलर लियोनेल मेसी को नोटिस

Notice to Shahrukh and Messi

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Notice to Shahrukh and Messi: फिल्म अभिनेता शाहरुख खान व फुटबॉलर लियोनेल मेसी समेत सात लोगों को मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग में 12 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। दरअसल शहर के चंदवारा इलाके के मोहम्मद शमशाद अहमद ने पुत्रों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूज के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था।

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Notice to Shahrukh and Messi: शैक्षणिक व्यवस्था से असंतुष्ट होकर छोड़ा संस्थान

बताया गया नामांकन के वक्त उनके द्वारा नामांकन शुल्क जमा किया गया। उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान आकाश बायजूज में अध्ययन किया। उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा जमा कर दिया गया। संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था से असंतुष्ट होकर शमशाद के दोनों पुत्रों ने संस्थान छोड़ने का फैसला किया। इसको लेकर संस्थान को लिखित सूचना दी गई। इसके बाद उनके बच्चों ने संस्थान जाना छोड़ दिया।

Notice to Shahrukh and Messi: बिना सूचना के जारी कर दिए गए लोन

इसी बीच, कुछ दिनों के बाद छात्र के पिता को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चों के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग-अलग लोन कर दिए गए हैं। इसकी शिकायत उन्होंने संस्थान से की, लेकिन इसका निपटारा संस्थान द्वारा नहीं किया गया। परेशान छात्र के पिता ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया।

संस्थान ने नहीं सुनी तो ली उपभोक्ता फोरम की शरण

इस पर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं अनुसूया की पूर्ण पीठ द्वारा मामले की सुनवाई की गई। इसके बाद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, फुटबॉलर लियोनेल मेसी व संस्थान के प्रबंध निदेशक समेत सात विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

Notice to Shahrukh and Messi: 12 जनवरी को उपस्थित होने का आदेश

सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से संबंधित है। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के विरुद्ध है।

Notice to Shahrukh and Messi: दोनों ब्रांड एंबेसडर इसलिए नोटिस जारी

संस्थान के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता शाहरुख खान एवं फुटबालर लियोनेल मेसी है। इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया है। निर्धारित तिथि पर इनलोगों की उपस्थिति नहीं होती है, तो आयोग अगली कार्रवाई करेगा।

रिपोर्टः मुकेश चौरसिया, संवाददाता, मुजफ्फरपुर, बिहार

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