MP: शराब दुकानों को निर्धारित समय से अधिक समय तक खुला पाए जाने पर भोपाल आबकारी विभाग ने एक्शन लिया है। हर दुकान पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। यानी तीनों दुकानों पर 75 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। प्रभारी आबकारी अधिकारी भोपाल के विगत दिनों किए गए निरीक्षण में कम्पोजिट मदिरा दुकान पिपलानी लायसेंसी विजय सिंह, कम्पोजिट मदिरा दुकान अन्ना नगर लायसेंसी भोले विश्वनाथ, कम्पोजिट मदिरा दुकान, करौंद चौराहा, भोपाल लायसेंसी रामस्वरूप शिवहरे द्वारा विक्रय हेतु निर्धारित समय रात 11:30 बजे के बाद रात एक बजे मदिरा दुकान खुली पाई गई एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान करोंद चौराहा लायसेंसी रामस्वरूप शिवहरे मदिरा दुकान निर्धारित समय के बाद खुली पाई गई।
यह मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का उल्लंघन है। जिस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इन तीनों ही प्रकरण में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लायसेंसियों का उक्त कृत्य, शमनीय होने से तीनों कम्पोजिट मदिरा दुकानो पर रूपये 25-25 हजार की शास्ति अधिरोपित किए जाने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी हुए है।
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