Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बढ़ाई जमानत की अवधि
Lakhimpur Kheri Case:
नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी Lakhimpur Kheri Case मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत भरी खबर मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आज 12फरवरी को आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की अवधि को अगली सुनवाई तक बढ़ाने का फैसला सुनाया है. मामला बीते साल 2021 का है, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस दर्दनाक घटना के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन के बेंच ने लोवर कोर्ट से एक रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया है, साथ ही सुनवाई को स्थगित कर दिया है.
26 दिसंबर को दी गई थी जमानत
आपको बता दें कि बीते साल 26 सितंबर को शीर्ष अदालत की ओर से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील दी थी, जिसमें आशीष मिश्रा को दिल्ली और यूपी में नहीं रहने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा द्वारा दायर किए गए संशोधन आवेदन पर आदेश पारित किया था, पारित आदेश में कहा गया था कि उनकी मां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एटमिट हैं,
साथ ही उन्होंने अपने आवेदन में ये भी कहा था कि उनकी बेटी के पैर में कुछ विकृति है, जिसके कारण उसका इलाज करवाना आवश्यक है।
आशीष मिश्रा के इस आवेदन को पीठ ने मानवता के आधार पर स्वीकार किया था, लेकिन कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वह किसी भी सार्वजनिक समारोह में शामिल नहीं हो सकते, साथ ही वह विचाराधीन मामले के सम्बन्ध में मीडिया को सम्बोधित नहीं कर सकते. मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि मुकदमें में भाग लेने के अलावा यूपी में उसके प्रवेश पर रोक 25 जनवरी के आदेश द्वारा लगाई गई शर्त लागू रहेगी.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का है. बीते साल 2021 में जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। यूपी पुलिस के मुताबिक एक एसयूवी कार से कुचल जाने पर चार किसानों की मौत हो गई थी और उस गाड़ी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे बैठे थे. इस घटना में चालक और बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई थी.
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