सोरेन से याचिका में त्रुटियां सुधारने का आदेश दिया गया, 11 अक्टूबर को अंतिम बहस
झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि वह कथित धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें समन जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका में “खामियों” को दूर करें।
23 सितंबर को दायर याचिका में त्रुटियों को सुधारने को कहा
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को तय की है। अदालत ने सोरेन के वकील से 23 सितंबर को दायर याचिका में त्रुटियों को सुधारने के लिए कहा।
सोरेन का यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा समन के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने हालांकि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री को मामले में राहत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी।
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