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Competitive Exam: नकलची से सख्ती से निपटा जाए, HC की टिप्पणी

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Competitive Exam: गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में 3 नवंबर को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बता दें न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए यह बात कही।  जिस पर एक प्रतियोगी परीक्षा में धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने कहा कि ईमानदार अभ्यर्थी जो आधी रात को सरकारी नौकरियों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें ऐसी घटनाओं से नुकसान होता है।

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Competitive Exam: क्लर्क पद के लिए धोखाधड़ी

न्यायाधीश ने धोखाधड़ी के पहलू पर गौर किया और उन्हें पता चला कि व्यक्ति पर क्लर्क पद के लिए एक परीक्षा में नकल करने का आरोप है। इसके बाद कोर्ट ने व्यक्ति की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ऑर्डर में कहा, “जहां तक ​​प्रतियोगी परीक्षा का सवाल है कदाचार और धोखाधड़ी से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। परीक्षा की शुचिता सर्वोपरि है और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में, जहां कई मौजूदा उम्मीदवार सेवा में आने के लिए आधी रात को कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें नुकसान होता है।”

साल 2014 में हुई थी घटना

बता दें कि यब घटना साल 2014 में हुई थी और जांच एजेंसी ने 2016 में अपना आरोपपत्र दायर किया था। हालांकि, आरोपी तब से फरार था और उसने जांच में सहयोग नहीं किया। इसपर न्यायाधीश ने राय दी कि मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है। न्यायालय ने आगे तर्क दिया कि जब गंभीर अपराधों का खुलासा किया जाता है और प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता स्थापित हो जाती है, तो अदालतों को अग्रिम जमानत देने में देरी करनी चाहिए।

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