नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब चुनावों में आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए नियमों में संशोधन कर एक नई राजनीतिक पार्टी को पंजीकृत किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने 14 जनवरी को सर्कुलर जारी कर राजनीतिक पार्टी को पंजीकृत करने के ऑब्जेक्शन अवधि को 30 दिन से कम कर 7 दिन कर दिया है।
उन्होंने कहा कि चुनावों का ऐलान होने के बाद कभी भी किसी नए दल को राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत नहीं किया जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर ने कोशिश की। जब नहीं रोक पाए तो सभी मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी राजनीतिक पार्टी अरविंद केजरीवाल की साफ राजनीति, ईमानदारी, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से डरती हैं। यह लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सहित देश के किसी भी राज्य में सरकार बने। राजनीतिक पार्टी को रजिस्टर करा कर इलेक्शन कमिशन और भाजपा किसके वोट काटना चाहती है?
AAP के पंजाब सह प्रभारी और विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 13 जनवरी 2022 को खुलासा किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने कानूनों में संशोधन करके एक नए ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर करवाना चाह रहा है। सारे कानूनों और सारे नियमों को ताक पर रखकर एक मोर्चे को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत कर इलेक्शन सिंबल देना चाहता है। दो बड़े बदलाव चुनाव आयोग करने जा रहा है। पहला चुनाव आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक पार्टी को पंजीकृत किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग का कानून है कि किसी भी पार्टी को पंजीकृत करने से पहले 30 दिन तक का नोटिस पीरियड देना होता है। चुनाव आयोग इस नोटिस पीरियड को 30 दिन से घटाकर 7 दिन करने जा रहा है।
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