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UAPA के तहत तहरीक-ए-हुर्रियत को घोषित किया गया ‘Unlawful Association’

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Unlawful Association: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार, 31 दिसंबर को घोषणा करते हुए कहा कि कश्मीरी अलगाववादी पार्टी तहरीक-ए-हुर्रियत(TeH) को गैरकानूनी गतिविधियां(रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक ‘गैरकानूनी’ घोषित किया जाता है। सरकार ने यह निर्णय जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन की स्थापना के उद्देश्य से प्रतिबंधित गतिविधियों में संगठन की मिलीभगत के बाद लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी’ घोषित किया गया है।”

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Unlawful Association: लंबे समय से चल रही थी जांच

 सरकार की ओर से दलील दी गई, “संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है।” तहरीक-ए-हुर्रियत लंबे समय से भारत विरोधी प्रचार फैलाने और जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपनी कथित भूमिका के लिए जांच के दायरे में है।

Unlawful Association: आतंकवाद पर जीरो-टॉलरेंस नीति

सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन पर अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अमित शाह ने कहा, “आतंकवाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी जी की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।”

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