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Chief Secretary नियुक्ति मामले में ऊहापोह की स्थिति, कोर्ट ने पूछा सवाल

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Chief Secretary: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार, 28 नवंबर को दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में केंद्र सरकार से सवाल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से पूछा कि सरकार दिल्ली का मुख्य सचिव बनने के लिए केवल एक व्यक्ति पर ‘अटकी’ क्यों है? पीठ ने टिप्पणी की, “क्या आपके पास कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है जो मुख्य सचिव बन सके। आप जिसे चाहें नियुक्त कर सकते हैं। आप केवल उसी को क्यों अटकाए हुए हैं जो दिल्ली का मुख्य सचिव बन सकता है।”

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Chief Secretary: सरकार जल्द ले निर्णय

कोर्ट ने मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एसजी को कल तक का समय दिया। कोर्ट ने कहा, “हमें कल तक निर्णय संबंधित जानकारी दे। अंततः उनका मुद्दा यह है कि आप केवल एक नाम पर जोर क्यों दे रहे हैं या फिर नियुक्ति ही कर दें।” कोर्ट आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा मौजूदा मुख्य सचिव के कार्यकाल के विस्तार या केंद्र सरकार द्वारा एक नए अधिकारी की एकतरफा नियुक्ति का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त का सलाह

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया और एक पैनल से एक उम्मीदवार का चयन करने या सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नियुक्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि विस्तार स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर एकतरफा निर्णय है।

दिल्ली में लागू नए कानून का जिक्र

इसके अलावा, सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शीर्ष अदालत ने खुद फैसला सुनाया था कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे थे। हालांकि, न्यायालय ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू था जो केंद्र सरकार को दिल्ली के मुख्य सचिव को नियुक्त करने की शक्ति देता है। ऐसे में कोर्ट ने कानून के मुताबिक चलने का सुझाव दिया। हालांकि, इसने केंद्र सरकार से वर्तमान मुख्य सचिव का कार्यकाल नहीं बढ़ाने बल्कि नई नियुक्ति करने को कहा।

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