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Shraddha Walkar murder: आफताब पूनावाला ने मर्डर चार्ज से किया इनकार, जल्द शुरू होगा ट्रायल

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दिल्ली की साकेत अदालत ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड के महीनों बाद, मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किए हैं। हालांकि, आपको बता दें कि हत्याकांड के मामले में आरोपी ने अदालत द्वारा दायर आरोपों को खारिज कर दिया है। इस दौरान साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने तय किए हैं। उन्होंने पूनावाला के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत आरोप तय किए हैं। एएसजे खुराना ने कहा, “प्रथम दृष्टया धारा 302 का मामला बनता है और आरोप तय किए जाएंगे।”

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दिल्ली में अदालत द्वारा दायर आरोपों को आरोपी आफताब पूनावाला ने खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि वो इन आरोपों के खिलाफ जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले अदालत से कहा था कि विश्वसनीय और पुख्ता सबूतों से आपत्तिजनक परिस्थितियां स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। उन्होंने घटनाओं की एक श्रृंखला बनाई है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार, मामले में 6,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दायर की गई थी।

पिछले साल 18 मई को आफताब पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या कर दी थी और छह महीने तक हत्या का पता नहीं चला था। वाकर के पिता विकास ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आफताब के घर पर छापा मारा और श्रद्धा के शरीर के अंग मिले।

पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा के शरीर के अंगों को 35 टुकड़ों में काट दिया था। आरोपी ने शव के टुकड़ों को दिल्ली भर में अलग-अलग स्थान जैसे महरौली का जंगल, आदि में फेंक दिया था।

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