दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानो पर अभद्र भाषा का कोई मामला नहीं बनता है।
शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में, पहलवान नारे लगाते नहीं दिख रहे हैं और अभद्र भाषा का कोई अपराध नहीं बनता है, पुलिस ने अदालत से आवेदन खारिज करने का आग्रह किया।
अदालत ने आगे की दलीलों के लिए सात जुलाई को याचिका सूचीबद्ध की है। अदालत ने 25 मई को शिकायत पर पुलिस से एटीआर मांगी थी।
अदालत पहलवान विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ ‘अटल जन पार्टी’ के राष्ट्रीय प्रमुख होने का दावा करने वाले बम बम महाराज नौहटिया की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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