NDMC: नई दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को अभी कुछ नहीं होने वाला है। वकील श्रीहर्ष पीचारा एनडीएमसी की ओर से पेश हुए और कहा कि वर्तमान में, एनडीएमसी ने केवल एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है और सुझाव मांगा है लेकिन विरासत संरक्षण समिति के विचार आने तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। एचसीसी का पुनर्गठन किया जाना है क्योंकि इसके कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही निकट भविष्य में कुछ भी नहीं होने वाला है।
यह दलील तब दी गई जब न्यायमूर्ति मनोज जैन की अवकाश पीठ सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को जारी एनडीएमसी के सार्वजनिक नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इमाम के हाई कोर्ट जाने के अधिकार पर भी सवाल उठाया, जबकि संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है। संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले को 8 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
नई दिल्ली नगर निगम ने क्षेत्र में कथित यातायात भीड़ के कारण सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के संबंध में आम जनता से सुझाव देने के लिए कहा था। मस्जिद के अजीज ने अपनी याचिका में दलील दी है कि सुनहरी बाग मस्जिद 150 साल से ज्यादा पुरानी है और एनडीएमसी का यह दावा कि इससे इलाके में ट्रैफिक जाम होता है, यह गलत है।
याचिका में अजीज ने दलील दी, “मस्जिद देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज तक वीवीआईपी आंदोलन के दौरान विनियमित तरीके से पांच बार नमाज अदा की जाती है। हेरिटेज बिल्डिंग मस्जिद का अस्तित्व कभी भी किसी समस्या की वजह नहीं रही है, बल्कि यह लुटियंस के सामूहिक विकास से जुड़ा है”।
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