नई दिल्ली: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता द्वारा आधारहीन आरोप लगाने पर उनके विरुद्ध क्रिमिनल और सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया है। विजेंद्र गुप्ता पर जानबूझ कर बदनाम करने और दुर्भावना पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और इसके जरिए राजनीतिक लाभ हासिल करने को लेकर एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विजेन्द्र गुप्ता के खिलाफ इस तरह की लापरवाह टिप्पणी करने पर दीवानी मानहानि के मुकदमे में 5 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति और आपराधिक मानहानि के मुकदमे में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ धारा 499, 501 के तहत कार्रवाई की मांग की है। परिवहन मंत्री ने इसके साथ ही विजेंद्र गुप्ता द्वारा ट्विटर और फेसबुक पर उनके खिलाफ पोस्ट की गई सभी मानहानिकारक सामग्री को हटाने की भी मांग की है। उन्होंने हाईकोर्ट से विजेंद्र गुप्ता के साथ-साथ ट्विटर और फेसबुक को इस तरह के सभी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने तब अदालत का रुख किया, जब भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया पर मानहानि सामग्री प्रसारित की, जिसमें परिवहन मंत्री द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद के साथ-साथ लो फ्लोर बसों के रखरखाव के लिए भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया गया था। सिविल मानहानि मुकदमे में कहा गया है कि बिना किसी तथ्य की पुष्टि किए बिना विजेंद्र गुप्ता द्वारा जानबूझकर राजनितिक लाभ और द्वेष की भावना से परिवहन मंत्री को “भ्रष्ट” और “खुली लूट” में शामिल कहा गया है।
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