दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा सदन में पेश किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया है। सदन में पेश होने के बाद बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 3 अगस्त को दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सदन में पास हो चुका है। वहीं अब राज्यसभा सदन की बारी है। इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल को आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन INDIA राज्यसभा में मात दे पाता है या नहीं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया है।
राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है। यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है, और यह दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है। यह संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा-आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 राजधानी दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति और तबादले से जुड़ा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 11 मई को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादले का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दिया, जिसके एक हफ्ते बाद केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश की जगह लेने वाला दिल्ली सेवा बिल दिल्ली ने दिल्ली की सियासत में भी भूचाल ला दिया।
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