आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने शराब कारोबारी को 3 दिन की CBI हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर ढल को 21 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
पिछले हफ्ते अदालत ने जांच एजेंसी को ढल से पूछताछ की इजाजत दी थी। उन्हें सीबीआई ने मंगलवार को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में बंद थे। सीबीआई ने इससे पहले कोर्ट के सामने दावा किया था कि कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं।
इसने कहा था, “कुछ नए सबूत सामने आए हैं, जिनके लिए आबकारी नीति मामले के संबंध में अभियुक्तों के बीच रची गई साजिश का पता लगाने के लिए ढल की और जांच की आवश्यकता है।” नागपाल ने एजेंसी को जेल के अंदर ढल से पूछताछ करने और उसका बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी। जांच एजेंसी ने पहले भी इस मामले में ढल से पूछताछ की थी।
ढल ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं और उन्हें 1 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के तीन दिन बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मामले के संबंध में लंबी पूछताछ के बाद ढल को गिरफ्तार कर लिया गया।
ढल पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई 2021-22 उत्पाद नीति का मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। सीबीआई की प्राथमिकी में उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। ब्रिंडको विभिन्न प्रकार के शराब ब्रांडों और संबंधित पेय पदार्थों का एक प्रमुख आयातक और वितरक है।