हाल ही में देश में नए हिट एंड रन कानून जारी किया गया है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में शामिल कोई वाहन चालक पुलिस को सूचना दिए बगैर चला जाता है तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना करना पड़ सकता है। अब इस कानून के चलते देश में ताजा विवाद शुरू हो गया है। हाल ही में, वाहन चालकों ने इसका विरोध करने के लिए जगह-जगह चक्का जाम कर दिया था। लेकिन एक नई बात जो सामने आ रही है वो ये है की सड़क पर केवल ट्रक ड्राइवरों से ही दुर्घटनाएं होती हैं।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों जारी की गई दिल्ली क्रैश रिपोर्ट में ट्रक चालकों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। दिल्ली की क्रैश रिपोर्टों के अनुसार, ट्रक और अन्य भारी वाहनों से होने वाले सड़क दुर्घटना के सिर्फ 8% होते हैं। शेष 92 प्रतिशत मामलों में दूसरे वाहन चालक दोषी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में दिल्ली में 5652 सड़क हादसे हुए, जिनमें 419 में मालवाहक वाहन शामिल थे। ऐसे में, यह गलत होगा कि ट्रक ही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं।
दिल्ली यातायात पुलिस ने तैयार की गई दिल्ली क्रैश रिपोर्ट के अनुसार, शहर में हुए 5652 हादसों में निजी वाहन चालकों ने सबसे अधिक 1471 हादसे किए। इन हादसों में 196 लोग मर गए और 1275 गंभीर घायल हो गए। इसके अलावा, सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक जान जाने वाले वाहनों में स्कूटर, मोटरसाइकिल, टीएसआर, टैंपो, प्राइवेट बस, मिनी बस, डीटीसी बस, डिलीवरी वैन और कलस्टर बस भी शामिल हैं। कुछ दुर्घटनाओं में एंबुलेंस भी दोषी पाया गया है।
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