दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की निगरानी में आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के समन को ठुकरा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज भी ED की पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ED के तीसरे समन का जवाब देते हुए कहा कि वह ED दफ्तर नहीं जाएंगे। दरअसल, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में 3 जनवरी को पेश होने के लिए ED ने समन भेजा था।
ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर जा सकते हैं। ईडी ऑफिस ना सहीं अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही ईडी पूछताछ कर सकती है। अगर कोई पुख्ता सबूत मिलता है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी अरविंद केजरीवाल से जुड़े सभी परिसरों पर तलाशी अभियान चला सकती है। ED अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमानती वारंट की मांग कर सकती है। गैर-जमानती वारंट के लिए ED भी कोर्ट जा सकती है। अरविंद केजरीवाल को ED गिरफ्तार कर सकती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार 3 दिसंबर को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए। उन्होंने लिखित जवाब देकर नोटिस को अवैध बताया। AAP से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल संस्था के साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन समन उन्हें गिरफ्तार करने के इरादे से भेजा गया है। चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने नोटिस क्यों भेजा? नोटिस का उद्देश्य केजरीवाल को चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से रोका जाना है।
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