DELHI HIGH COURT: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता जतिन मोहंती द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें बीजू जनता दल पार्टी के प्रतीक शंख का उपयोग करने के लिए पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। बता दें कि ओडिशा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार में प्रतीक शंख का प्रयोग किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए।
कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, “उड़ीसा उच्च न्यायालय जाइए… वह उच्च न्यायालय इससे निपटेगा। आपकी जो भी शिकायत है, वहां जाएं और उसे उठाएं,” इस मामले में वकील ने तर्क दिया कि सत्तारूढ़ दल अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग कर रहा है, तो अदालत ने जवाब दिया कि यह प्रथा हर राज्य में चल रही है। कोर्ट ने टिप्पणी की, “प्रत्येक राज्य की यही कहानी है। यह किसी एक राज्य की बात नहीं है। यह हर जगह हो रहा है।”
ओडिशा भाजपा महासचिव जतिन मोहंती द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार किसी राजनीतिक दल के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जबकि ओडिशा सरकार मीडिया में अपनी योजनाओं का प्रचार करते समय शंख चिन्ह का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए, उन्होंने समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और अन्य मीडिया में ऐसी योजनाओं का विज्ञापन करते समय बीजू जनता दल को अपनी पार्टी के प्रतीक का उपयोग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की।
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