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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी

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नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने थरूर को अपनी पत्नी के मौत के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

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बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर पर आरोप को तय करने से मना कर दिया। पुलिस ने धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और धारा 498 (क्रूरता) का आरोप लगाया था।

अंग्रेजी अखबार द हिन्दू के मुताबिक फैसले के सुनाए जाने के बाद शशि थरूर ने कोर्ट का आभार वयक्त किया। उन्होंने कहा कि बहुत आभार योर ऑनर. प्रताड़ना के साढ़े सात साल हो गए हैं। मैं इस फैसला की सराहना करता हूं।

2014 में होटल में सुनंदा पुष्कर की मौत हुई थी

17 जनवरी 2014 को दिल्‍ली के एक फाइव स्‍टार होटल में सुनंदा पुष्‍कर मृत पाई गई थीं। पुष्कर की मौत के बाद से उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। जिसके बाद दिल्‍ली पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

हत्या के इस मामले में पाकिस्‍तानी पत्रकार मेहर तरार का नाम भी सामने आया था। दिल्‍ली पुलिस ने जिन धाराओं में कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया था, उनमें दोषी पाए जाने की स्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 से 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती थी। इस मामले में शशि थरूर मुख्य आरोपी थे। उन पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी थी। सौंपी गई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर खाने से हुई है। बोर्ड ने यह भी कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं, जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं।

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