सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अफसरों के तबादले और नियुक्तियों के मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद अफसरों के तबादले और नियुक्तियों का अधिकार दिल्ली सरकार को मिल गया है। इसके बाद अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच बढ़ती तकरार भी थमती दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि मंगलवार (16 मई) को एलजी ऑफिस ने दिल्ली सरकार को सेवा मामलों से संबंधित फाइलें वापस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है।
अधिकारी ने दी जानकारी
एक अधिकारी ने मंगलवार (16 मई) को इसकी जानकारी दी कि “एलजी सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 11 मई के फैसले के अनुपालन में सेवा मामलों से संबंधित फाइलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को वापस कर दिया है।” अधिकारी ने आगे बताया कि “इन्हें इस अवलोकन के साथ वापस कर दिया गया है कि 11 मई को शीर्ष अदालत में संविधान पीठ के फैसले के आलोक में विभागों को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जा सकती है।”
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया कि भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सर्वोच्चता रहेगी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने दलील दी थी कि दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण ज़रूरी है। गुरूवार (11 मई) इस मामले में दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया।
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