बिहार के बक्सर शहर में एक रेस्टोरेंट में डोसा के साथ सांबर न परोसने पर विवाद हो गया है। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट को 3,500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।
सामान्य तौर पर डोसे को सांबर नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। लेकिन ग्राहक के असंतोष होने की वजह से कार्रवाई हुई।
विवाद 15 अगस्त, 2022 को शुरू हुआ, जब अपना जन्मदिन मना रहे वकील मनीष गुप्ता 140 रुपये (लगभग 1.90 डॉलर) की कीमत वाला एक विशेष मसाला डोसा खाने के लिए सोल्ट रेस्तरां गए। उन्होंने एक पैक्ड डोसा का ऑर्डर दिया लेकिन यह जानकर निराश हो गए कि यह सांबर के साथ नहीं आया था। इस चूक की वजह से ये हुआ।
सांभर न मिलने पर जब ग्राहक ने पूछा तो उसे अपमानजनक बाते सुने को मिलती है। मालिक ने जवाब दिया, “क्या आप 140 रुपये में पूरा रेस्तरां खरीदना चाहते हैं?”
रेस्टोरेंट के रवैये के कारण गुप्ता ने नमक को कानूनी नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई की। हालाँकि, जब रेस्तरां नोटिस का जवाब देने में विफल रहा, तो वह जिला उपभोक्ता आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ा।
11 महीने की कठिन कानूनी प्रक्रिया के बाद, उपभोक्ता अदालत आखिरकार फैसले पर पहुंची। इसके बाद कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर 3500 रुपये का जुर्माना लगाया।
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