Bihar Crime: पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 12 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल इस तथ्य पर आधारित था कि एक खोजी कुत्ता आरोपी व्यक्ति के घर में घुस गया था। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की बेंच ने मामले को संभालने के तरीके के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की और “कानून के बुनियादी सिद्धांतों की परवाह किए बिना” आरोपी को मौत की सजा सुनाई।
न्यायालय ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था खोजी कुत्ते की विशेषज्ञता पर इतनी अधिक निर्भरता बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोर्ट ने मांग की कि निचली अदालत यह कैसे मान सकती है कि कुत्ते ने आरोपी के घर में घुसकर गलती नहीं की होगी, जबकि इस बात के सबूत हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति के घर में भी घुसा था। न्यायालय ने कुत्तों की घ्राण शक्ति (गंध की अनुभूति) के लाभों और खोजी कुत्तों द्वारा पुलिस को प्रदान की जाने वाली सहायता को स्वीकार किया।
हालांकि, यह माना गया कि भले ही खोजी कुत्ते की सहायता पुलिस जांच के लिए शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन इसे “इतने मजबूत सबूत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट को किसी भी पुष्टिकरण साक्ष्य की आवश्यकता न हो।” कोर्ट ने कहा, “यह (स्नीफर डॉग साक्ष्य) एक साक्ष्य नहीं हो सकता है, जब तक कि अदालत कुत्ते के कौशल की विश्वसनीयता, उसके प्रदर्शन के पिछले पैटर्न या उसके हैंडलर की क्षमताओं की जांच नहीं करती है, तब तक यह मजबूत सबूत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसे कभी भी किसी अपराधी के हाथों अपराध होने की ओर एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में नहीं लिया जा सकता है”।
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