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एचएसआरपी मामले में आठ वाहन डीलरों पर कार्रवाई

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Action Against Vehicle Dealers: एचएसआरपी (High Security Registration Plate) लंबित(pending) रखने के मामले में पटना जिले के 8 वाहन डीलरों पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना(District Transport Officer, Patna) की अनुशंसा(recommendation) पर परिवहन विभाग, मुख्यालय(Transport Department, Headquarters) द्वारा की गई है। इन डीलरों के यहां काफी संख्या में वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का कार्य लंबित या एचएसआरपी लगाने के बाद भी उनके द्वारा वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था।

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बिना एचएसआरपी के नहीं करनी है वाहनों की डिलीवरी- परिवहन सचिव

इस वजह से वाहन मालिकों को वाहन निबंधन कार्ड मिलने में देरी हो रही है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन विक्रेता द्वारा बिना एचएसआरपी लगाए वाहन की डिलीवरी नहीं की जानी है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है। वाहनों में एचएसआरपी लगाने की जवाबदेही संबंधित वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलर की है। इसका उल्लंघन करने वाले डीलरों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

Action Against Vehicle Dealers: यूजर आईडी और पासवर्ड तत्काल प्रभाव से किया बंद

राज्य परिवहन आयुक्त डॉ आशिमा जैन ने बताया कि एचएसआरपी लंबित मामले में पटना जिले के संस्कार ऑटोमोबाईल्स, कुशान टैक्टर्स, श्री वत्स ई मोटर्स, सत्या इंटरप्राइजेज, मंगलम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कलाहानु बोथरा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, राज एंटरप्राइजेज और राजश्री ऑटोमोबाइल्स को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के लिए निर्गत यूजर आईडी एवं पासवर्ड को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इन वाहन डीलरों के यहां लगभग कुल 564 एचएसआरपी के मामले लंबित पाए गए थे।

लंबित एचएसआरपी का निपटारा करने के बाद ही किए जाएंगे अनब्लॉक

लंबित एचएसआरपी का निपटारा करने के बाद ही वाहन डीलरों का यूजर आईडी और पासवर्ड अनब्लॉक किया जाएगा। बिना एचएसआरपी लगे वाहनों की डिलीवरी किए जाने पर वाहन डीलरों का केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 35 के अंतर्गत निर्गत सर्टिफिकेट को नियम 44 के अंतर्गत टेड सर्टिफिकेट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

Action Against Vehicle Dealers: वाहन क्रेताओं को बेवजह झेलनी पड़ती परेशानी

विक्रेताओं द्वारा वाहन की डिलीवरी के पूर्व वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगाए जाने के कारण बिक्री किए गए वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब होता है। इससे वाहन क्रेताओं को बेवजह समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

रिपोर्टः सुजीत कुमार, ब्यूरोचीफ, बिहार

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