अडाणी हिंडनबर्ग केस में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, कहा- मामले की 24 में से 22 जांच फाइनल

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शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सेबी ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। अपनी रिपोर्ट में सेबी ने कहा कि उसने 24 मामले की जांच की है जिसमें से 22 की जांच पूरी हो चुकी है और 2 जांच की रिपोर्ट फिलहाल अंतरिम है। इन दो मामलों में सेबी को विदेशी एजेंसियों के रिपोर्ट का इंतजार है। सेबी ने कहा है  जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।

SEBI ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPIs पर पांच देशों से डिटेल्स मांगी है। FPIs लिस्टेड कंपनियों में नॉन प्रमोटर्स/पब्लिक शेयरहोल्डर्स के ग्रुप का एक कंपोनेंट है। सेबी के मुताबिक, लिस्टेड कंपनियों को कम से कम 25% MPS बनाए रखना होगा।

अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट के बारे में सेबी ने कहा कि इसमें 13 विदेशी एंटिटीज शामिल हैं, जिन्हें अडाणी ग्रुप की कंपनियों के पब्लिक शेयरहोल्डर्स के रूप में क्लासीफाइड किया गया था। चूंकि इन फॉरेन इन्वेस्टर्स से जुड़ी कई एंटिटीज टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन में स्थित हैं। वहीं 12 FPIs के इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेयरहोल्डर्स को स्थापित करना एक चुनौती बनी हुई है।’

जनवरी के आखिरी हफ्ते में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें गौतम अडानी के ग्रुप पर सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आरोपों पर गौर करने और मार्च में गठित छह सदस्यीय पैनल को अपने निष्कर्ष सौंपने के लिए कहा था, जिसमें एक रिटायर्ड जज और अनुभवी बैंकर भी शामिल थे। 

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