SC को दो नए जज मिले, केंद्र ने नियुक्ति को दी मंजूरी, शीर्ष अदालत में अब 34 जजों की पूरी ताकत

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केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत की क्षमता को पूर्ण करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह घोषणा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और कहा कि दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया, जिससे शीर्ष अदालत की कुल शक्ति अधिकतम 34 न्यायाधीशों तक पहुंच गई।

किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, “भारत के संविधान के तहत प्रावधानों के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय।”

एक बार शपथ लेने के बाद, शीर्ष अदालत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की अपनी पूरी ताकत हासिल कर लेगी। सितंबर 2019 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी ताकत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने इनके नामों की सिफारिश की थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति हुई थी।

हालांकि, इस साल नौ न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियां बढ़ेंगी। जनवरी 2023 में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर की सेवानिवृत्ति देखी गई है। मई में, न्यायमूर्ति एम आर शाह सेवानिवृत्त होंगे, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम जून में सेवानिवृत्त होंगे, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी जुलाई में पद छोड़ देंगे, इसके बाद अक्टूबर में न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट और दिसंबर में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल सेवानिवृत्त होंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को नवंबर 2024 तक के अपने कार्यकाल में 19 न्यायिक नियुक्तियों को अंतिम रूप देना होगा।

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