EC को मिला चुनावी चंदा का ब्यौरा, SC के सख्त आदेश के बाद SBI ने सौंपा डेटा
SBI Submits Electoral Bonds Details : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों के चुनावी चंदे का ब्यौरा सौंप दिया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए चुनावी चंदे का सारा लेखाजोखा देने का आदेश दिया था। इस पर SBI ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा दे दिया।
पिछले दिनों एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी देने की समयसीमा बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस दौरान SC ने एसबीआई को सख्त आदेश देते हुए कहा था कि चुनाव आयोग को 12 मार्च तक हर हाल में चुनावी चंदे का ब्यौरा दे। इसी क्रम में सूत्रों ने कहा कि एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंप दिया।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी को चुनाव आयोग 15 मार्च कर आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित करें। SC के इस आदेश के अनुसार अब चुनाव आयोग को चुनावी चंदे का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा।
EC को 15 मार्च तक प्रकाशित है चुनावी बॉन्ड का डिटेल
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी को चुनाव आयोग 15 मार्च कर आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित करें। SC के इस आदेश के अनुसार अब चुनाव आयोग को चुनावी चंदे का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा।
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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। अदलात ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही SC ने SBI से कहा था कि 12 अप्रैल 2019 से अबतक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दें।
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