
Holi: 25 मार्च को देशभर में होली का त्योहार मनाया जाएगा। रंगों और खुशियों के त्यौहार होली में अक्सर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व जबरदस्ती रंग लगाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। होली के नाम पर कुछ लोग महिलाओं को जबरदस्ती रंग लगाने और उनके साथ अभद्रता करने की कोशिश करते हैं। कानून के हिसाब से किसी भी महिला के साथ ऐसा करना अपराध है और अगर इसकी शिकायत होती है तो आरोपी को सीधे जेल जाना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना और रंग लगाने के बहाने गलत तरीके से छूना दंडनीय अपराध है। इन मामलों में आरोपी को जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि होली पर अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसे एक साल से अधिक की सजा हो सकती है। वहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न आदि धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
इन धाराओं में दर्ज हो सकता है केस
होली के मौके पर महिलाओं को बिना अनुमति के रंग लगाने और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ पर भारतीय दंड सहिता की धारा 354 के तहत कानून होते है। जबरदस्ती रंग लगाने पर महिलाएं भारतीय संहिता की धारा 509 के तहत छेड़खानी की शिकायत कर सकती हैं। इस धारा में दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को एक साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
होली के मौके पर धारा 294 (छेड़खानी करने), धारा 354 (लज्जा भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (हमला), धारा 509 (किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से कड़े शब्द कहना) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति होली पर शराब के नशे में या बिना नशे की स्थिति में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उन्हे जेल जाना पड़ सकता है।
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