पंजाब पुलिस ने गुरप्रीत सेखों गैंग के चार गुर्गों को किया गिरफ्तार, एक पिस्तौल बरामद

Punjab
Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए जी टी एफ) ने ओवरसीयर सिंह उर्फ सतिंदर सिंह उर्फ सत्ती की सनसनीखेज हत्या में शामिल गुरप्रीत सेखों गैंग के चार गुर्गों को एक 32 बोर पिस्तौल और छह कारतूसों समेत गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों से एक सफेद हुंडई वरना कार (रजिस्ट्रेशन नंबर पी बी 03 बी एच 7724) भी जब्त की है।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी गांव सेलबराह बठिंडा लवजीत शर्मा उर्फ लवी निवासी गांव भाई रूपा बठिंडा विनोद कुमार उर्फ हुनर शर्मा निवासी गांव भाई रूपा बठिंडा और गगनदीप सिंह निवासी भगता भाई का बठिंडा के रूप में हुई है।
मृत घोषित कर दिया
जानकारी के अनुसार ओवरसीयर सिंह निवासी भाई रूपा बठिंडा जो एक कुख्यात अपराधी था। 5 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे उसके पैतृक गांव में निजी दुश्मनी के कारण उसके पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। गंभीर रूप से घायल ओवरसीयर को सिविल अस्पताल बठिंडा ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और उन पर हत्या हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
गिरफ्तारियां होने की संभावना
उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क का पूरी तरह पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है और इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
इस बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए एडीजीपी (ए जी टी एफ) प्रमोद बान ने बताया कि ओवरसीयर सिंह की हत्या के बाद एजीटीएफ पंजाब ने इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया।
गिरफ्तार किया गया
उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने आरोपियों गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और विनोद कुमार को बरनाला के धनौला से गिरफ्तार किया जबकि आरोपी गगनदीप सिंह और लवजीत सिंह उर्फ लवी को बठिंडा के टीपीटी कॉलेज, रामपुरा फूल से गिरफ्तार किया गया।
इस संबंध में थाना फूल बठिंडा में एफआईआर नंबर 11 दिनांक 05.02.2025 को भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा 125 और 351(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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