Punjab News: पंजाब सरकार का अहम फैसला, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान लोगों को मिलेगी ये सुविधा

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Punjab News: इस संबंध में विशेष मुख्य सचिव (राजस्व-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व) द्वारा पत्र जारी किया गया है।

Punjab News: पंजाब सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए संपत्ति के पंजीकरण के दौरान अष्टम कागज पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के सरलीकरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

इस संबंध में पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के पंजीकरण के दौरान सरल पंजाबी भाषा का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने मॉडल डीड (Sale Deed) की मॉडल कॉपी बढ़ाते हुए लिखा कि इस दस्तावेज में दर्शाई गई पंजाबी भाषा के अनुसार सेल डीड को पंजीकृत करना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अन्य दस्तावेज राजस्व विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल https://revenue.punjab.gov.in पर उपलब्ध टेम्पलेट्स के अनुसार पंजीकृत हैं।

बता दें कि यह पत्र विशेष मुख्य सचिव (राजस्व-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व) द्वारा जारी किया गया है, और यह पत्र महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजाब, जालंधर, सभी मंडल आयुक्तों, सभी उपायुक्तों द्वारा जारी किया गया है। पंजाब राज्य के सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और समूह उप-रजिस्ट्रार और संयुक्त उप-रजिस्ट्रार को लिखा गया।

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