Advertisement

Rahul Gandhi को बड़ा झटका, ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में याचिका खारिज

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

Share
Advertisement

Rahul Gandhi: सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी को 23 मार्च को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया गया था।

Advertisement

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील लंबित होने तक राहत के लिए गांधी के आवेदन को खारिज कर दिया। राहुल गांधी को 2019 में की गई एक टिप्पणी को लेकर मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए तीन अप्रैल को सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सजा पर सत्र न्यायालय द्वारा रोक गांधी को वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में बहाल करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी।

एक निचली अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें इस टिप्पणी पर दो साल की जेल की सजा सुनाई थी: “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे होता है?”। राहुल गांधी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान यह टिप्पणी की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *