सेना में पदोन्नति में देरी पर SC ने कहा- महिला अधिकारियों के साथ ऐसा होना उचित नहीं
सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को सेना के अधिकारियों को अक्टूबर में पदोन्नति पाने वाले पुरुष अधिकारियों को तब तक नियुक्ति देने से रोकने का निर्देश दिया, जब तक कि महिला अधिकारियों की पदोन्नति के मुद्दे को मंजूरी नहीं मिल जाती। पीठ ने टिप्पणी की, “हमें लगता है कि आप इन महिला अधिकारियों के प्रति निष्पक्ष नहीं रहे हैं। हमें तत्काल आदेश पारित करना होगा…आपको अपना घर ठीक करना होगा।”
भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं की 34 महिला अधिकारियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि पदोन्नति के लिए महिला अधिकारियों पर विचार नहीं किया जा रहा है, भले ही पुरुष अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चयन बोर्ड आयोजित किए गए हों।
नवंबर 2022 में सेना के अधिकारियों द्वारा जारी पत्र के अनुसार, CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अदालत में पेश हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने तर्क दिया कि “लगभग 249 महिला अधिकारी कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य पाई गईं।”
हालांकि अधिकारियों द्वारा अक्टूबर और नवंबर में आयोजित चयन बोर्ड एसबी3 और एसबी2 में पदोन्नति के लिए महिला अधिकारियों पर विचार नहीं किया गया है। वरिष्ठ वकील वी मोहना ने कहा, “जिन छात्रों को हमने पढ़ाया है, वे अब कमांड नंबर 1 और 2 के अधिकारी हैं।”
रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और एडवोकेट कर्नल बालासुब्रमण्यम ने अदालत को सूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 150 रिक्तियों को मंजूरी दी है, जिसके लिए चयन बोर्ड जनवरी 2023 के बाद आयोजित किए जाएंगे।
हालांकि, महिला अधिकारियों के वकील ने कहा कि महिला अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के कारण मौजूदा रिक्तियों को भरने पर विचार किया जाना चाहिए था।