आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एनआईए ने किया केस दर्ज
New Delhi: भारत-कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर अभी विवाद जारी है। इस बीच सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एअर इंडिया से उड़ान भरने वाले यात्रियों को धमकी देने के मामले में एनआईए ने केस दर्ज किया है।
किन-किन धाराओं में हुआ केस दर्ज?
एनआई ने आतंकवादी पन्नू के विरुद्ध आईपीसी के सेक्शन 120बी, 153ए और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के सेक्शन 10, 13, 16, 17, 18, 18बी और 20 के तहत भी केस दर्ज किया गया है।
गलत नैरेटिव फैला रहा है पन्नू
एनआईए ने कहा कि पन्नू भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए गलत नैरेटिव फैला रहा है। वो साथ ही सिखों और अन्य धार्मिक समूहों के बीच नफरत बढ़ाने की लगातार प्रय़ास कर रहा है।
पन्नू ने दी थी धमकी
भारत और अमेरिका की 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद हाल ही में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कनाडा का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारी मुख्य चिंता सुरक्षा है। आपने हाल ही में गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो देखा होगा। इससे गंभीर सुरक्षा चितांए उभरती है। हमने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हमें लगता है कि वे इसे समझते हैं। दरअसल, पन्नू का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था। इसमें उसने एअर इंडिया की 19 नवंबर की फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को धमकी दी थी।
पन्नू ने धमकी में क्या कहा था?
एनआईए ने बयान जारी कर बताया कि पन्नू ने 4 नवंबर को एक वीडियो जारी किया था। इसमें वो सिखों से कह रहा है कि वो एअर इंडिया की 19 नवंबर और इसके बाद की फ्लाइट से यात्रा नहीं करें, क्योंकि उनकी जान को खतरा होगा।
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