NewsClick Case: कम नहीं हो रही हैं मुश्किलें, न्यायिक हिरासत के बाद पुलिस हिरासत में भेजे गए

NewsClick Case: दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार, 25 अक्टूबर को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एच आर हेड अनिल चक्रवर्ती को उनके खिलाफ दर्ज गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में नौ दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने प्रबीर पुरकायस्थ और अनिल चक्रवर्ती को अब 2 नवंबर को अदालत में पेश होने लिए कहा है।
NewsClick Case: 10 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं।
बता दें कि न्यूज़क्लिक से जुड़े सदस्यों को 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था और शुरुआत में सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद उन्हें 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसे बाद में 25 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। अब न्यायालय ने इन्हें 9 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया है।
पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत
न्यूज़क्लिक से जुड़े सदस्यों की आज न्यायिक हिरासत समाप्त हुई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उन्हें गवाह और बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित पूछताछ के लिए आरोपियों की हिरासत की जरूरत है। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
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