Supreme Court: सरकारी अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए सरकारी अधिकारी को समन करने /या व्यक्तिगत सामने पेश होने से पहले हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस को प्राथमिकता देने सम्बंधित सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बात दोहराने का समय आ गया है कि सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक रूप से अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए। जब किसी अधिकारी को अदालत में बुलाया जाता है तो अदालत की गरिमा और महिमा नहीं बढ़ती है। अदालत के प्रति सम्मान की मांग नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसे आदेश दिया जाना चाहिए और सार्वजनिक अधिकारियों को बुलाकर इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्टों के लिए नए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को न्यायालय में बुलाने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता दी जाए। न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई और संदीप मेहता की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश पर विचार किया, जिसमें क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था।
इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने ‘राज्य बनाम मनोज कुमार शर्मा’ मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि “सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक रूप से न्यायालय में बुलाने का समय आ गया है। जब कोई अधिकारी कोर्ट में बुलाया जाता है तो इससे न्यायालय की गरिमा और महत्व में वृद्धि नहीं होती है। न्यायालय के प्रति सम्मान की मांग की जानी चाहिए, न कि इसे मांगा जाना चाहिए, और यह सार्वजनिक अधिकारियों को बुलाकर बढ़ाया नहीं जा सकता। एक अधिकारी की उपस्थिति अन्य आधिकारिक कार्यों पर असर डालती है, जिनके लिए उनका ध्यान आवश्यक है। कभी-कभी, अधिकारियों को लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए, अधिकारी को बुलाना सार्वजनिक हित के खिलाफ है क्योंकि उन्हें सौंपे गए कई महत्वपूर्ण कार्य विलंबित हो जाते हैं, जिससे अधिकारी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है या उनकी राय की प्रतीक्षा में निर्णय विलंबित होते हैं।
यदि प्रभागीय पीठ के न्यायाधीशों को लगा कि क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति आवश्यक है, तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया जाना चाहिए था। बेंच ने माना कि क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए हाईकोर्ट द्वारा दर्ज कारण असाधारण या दुर्लभ नहीं कहे जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसमें क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया गया था।
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