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सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया स्टैंड, पटाखों पर नहीं हटेगा बैन

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दीवाली से पहले दिल्ली में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बान लगा दिया है और ये बैन हटने वाला नहीं है। दरअसल भाजपा के नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पटाखों पर लगा ये बैन नहीं हटने वाला है।

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बता दें मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कोर्ट को चुनौती दी थी कि जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बान रहने वाला है लेकिन अब मनोज तिवारी ने अपनी इस याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज एम आर शाह की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला साफ कर दिया है और कहा है कि पटाखों पर लगा ये बैन आसानी से हटने वाला नहीं है।

कोर्ट ने ये फैसला दिल्ली के हित में लेते हुए लिया है क्योंकि हर बार पटाखों की वजह से दिल्ली में पॉल्युशन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से बाद में लोगों को ही तकलीफ उठानी पड़ती है। और जब पहले से ही प्रदूषण का लेवल हाई हो तो उसको बढ़ा के वातावरण को दूषित क्यों करना हैं। ऐसे में हम इस बैन को नहीं हटा सकते। इस मुद्दे पर और भी याचिकाएं हैं तो ऐसे में उनके साथ ही आपकी याचिका पर भी सुनवाई कर ली जाएगी।

बता दें दिल्ली में वातावरण दूषित को लेकर पहले से ही पटाखों को लेकर बैन चल रहा है लेकिन हर बार इस पर राजनीति और संस्कृति की लड़ाई छिड़ जाती है जहां कुछ लोग पटाखों पर लगे बैन को सही मानते हुए क्योंकि इससे पर्यावरण की सुरक्षा होती है तो वहीं दूसरा पक्ष संस्कृति से जोड़ देता है। दिल्ली में लगातार पॉल्युशन को देखते हुए केजरीवाल ने एक्शन प्लान पर तैयार कर लिया है। इसके लिए पराली के तहत गलाने के लिए बायो डीकम्पोजर का इस्तेमाल होगा, वाहन प्रदूषण रोकने के लिए PUC की जांच सख्त की जाएगी, खुले में कूड़े को जलना बंद होगा, रियल टाइम वायु परीक्षण किया जाएगा, ई वेस्ट पार्क बनाया जाएगा, पडोसी राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण कम करने पर जोर रहेगा।

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