आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई, याचिकाकर्ताओं ने वापस ली याचिका
करीब 3 सालों के बाद आज यानी मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के आर्टिकल 370 के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई की जाएगी। इससे पहले साल 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब अदालत ने इस मामले को बड़ी संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर नहीं किया था।
कोर्ट में अनुच्छेद-370 हटाए जाने के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक अब सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर सुबह 10:30 बजे से होगी। संविधान पीठ ने कहा कि मामले से जुड़ी फाइलें और सभी दस्तावेज पेपर लेस फाइल किए जाएं। सभी पक्ष अपने जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में फाइल करें।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ली
याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने कहा कि दो याचिकाकर्ता IAS शाह फैसल और शेहला राशिद शोरा ने याचिका वापस लेने के लिए अपील की है। इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई याचिकाकर्ता अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। इसके बाद बेंच ने नाम वापसी की अनुमति दे दी।
4 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाओं पर सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली 5 जजों की बेंच करेगी। जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे।