महिला एयरफोर्स ऑफिसर से रेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय वायु सेना के डॉक्टरों को लगाई फटकार

नई दिल्ली: कोयंबटूर जिले के कॉलेज में ट्रेनिंग देने वाले एक एयरफोर्स लेफ्टिनेंट पर अपनी सहकर्मी महिला पर रेप का आरोप लगा था। रविवार को गांधीपुरम ऑल वुमेन पुलिस ने लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद भारतीय वायु सेना के डॉक्टरों द्वारा महिला का टू- फिंगर टेस्ट किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। NCW ने भारतीय वायु सेना के एयर चीफ मार्शल को इस मामले पर आवश्यक कदम उठाने और भारतीय वायु सेना के डॉक्टरों को टू- फिंगर टेस्ट को अवैज्ञानिक बताते हुए सरकार और ICMR द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए लिखा है।
भारतीय वायु सेना के डॉक्टरों की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है: राष्ट्रीय महिला आयोग
एनसीडब्ल्यू ने प्रेस नोट जारी कर कहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में एक मीडिया पोस्ट आया है जिसमें यह बताया गया है कि एक महिला वायु सेना अधिकारी को भारतीय वायु सेना के डॉक्टरों द्वारा प्रतिबंधित टू- फिंगर टेस्ट के अधीन किया गया था। पीड़िता ने एक 29 वर्षीय सहयोगी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आरोपी एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आयोग ने आगे कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग पूरी तरह से निराश है और पीड़ित पर प्रतिबंधित टू- फिंगर टेस्ट करने वाले भारतीय वायु सेना के डॉक्टरों की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो रहा है और पीड़ित की निजता और गरिमा के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले पर आवश्यक कदम उठाने के लिए एयर चीफ मार्शल को पत्र लिखा है। भारतीय वायु सेना के डॉक्टरों को सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2014 में टू- फिंगर टेस्ट को अवैज्ञानिक बताते हुए प्रचलित दिशा-निर्देशों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य करें।

पीड़िता का बयान
बता दें 29 साल की महिला एयरफोर्स ऑफिसर ने बताया की बास्केटबॉल खेलते हुए उसके पैर में दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद वह दर्द की दवाई खाकर सोने चली गई। महिला अधिकारी ने बताया कि आधी रात को जब उसकी आंखें खुली तो वह दंग रह गई। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, और सामने वाले आरोपी के शरीर पर भी कपड़े मौजूद नही थे।