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सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा झटका, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार, 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने फैसला सुनाया है।

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इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ED से कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में कई सवाल पूछे थे। सिसोदिया को फरवरी से ही कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में रखा गया है। इस महीने की शुरुआत में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने दो अलग-अलग मामलों में अपने खिलाफ जमानत मांगी है। इसमें से एक सीबीआई ने दायर किया है, जबकि दूसरा ED ने दायर किया है।

8 महीने में मुकदमा समाप्त करने का आदेश मिला

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत याचिका भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालाँकि, अदालत ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को छह से आठ महीने के भीतर समाप्त करना चाहिए। सिसोदिया को तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए याचिका दायर करने का अधिकार होगा अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है। अब तीन महीने बाद सिसोदिया को फिर से अदालत में लाना होगा।

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