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जानिए देश के राष्ट्रपति को क्या मिलती हैं सुविधाएं, कौन-कौन सी पावर होतीं हैं?

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नई दिल्‍ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह 2,00,000 वर्ग फुट में बना हुआ है और इसमें 340 कमरे हैं। यहां पर करीब 200 लोग काम करते हैं।

राष्ट्रपति
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देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू देश का अगला राष्ट्रपति बनने जा रही है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। लेकिन आज हम यह जानेगें कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले राष्ट्रपति को क्या-क्या सुविधाएं मिलती है, और कितनी उनकी सैलरी होती है?

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भारत के राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद है। साल 2017 तक राष्ट्रपति का वेतन 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह था। ये वेतन देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स और कैबिनेट मंत्रियों से भी कम था। इसलिए 2017 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रतिमाह किया गया था,और खास बात यह भी है कि इसपर कोई टैक्स नहीं लगता है। यही नहीं राष्ट्रपति के जीवनसाथी को भी 30 हजार रुपये महीना सेक्रेटरी सहायता के रूप में दिए जाते है।

सैलरी के अलावा राष्ट्रपति को कई तरह के भत्ते और अन्य सुविधाएं दिए जाते हैं। इनमें मुफ्त चिकित्सा, आवास, यात्राएं आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के निवास, स्टाफ, मेहमानों और भोजन आदि पर सालाना करीब 22.5 मिलियन खर्च किए जाते हैं।

राष्ट्रपति का आवास

नई दिल्‍ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह 2,00,000 वर्ग फुट में बना हुआ है और इसमें 340 कमरे हैं। यहां पर करीब 200 लोग काम करते हैं।

राष्ट्रपति को सुविधाएं क्या-क्या?

  • राष्ट्रपति को आने-जाने के लिए Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard गाड़ी मिलती है। इनके पास स्पेशल गार्ड होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार कहा जाता है। इनकी संख्या 86 होती है।
  • जब ये रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हें सैलरी का आधा यानी 2.5 लाख रुपये पेंशन मिलती है।
  • इसके साथ ही एक बंगला (इसका रेंट नहीं लगता), दो मोबाइल फोन और लाइफटाइम फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति को एक सहयोगी के साथ ट्रेन या हवाई मार्ग से यात्रा करने की सुविधा मिलती है।

राष्ट्रपति के पावर

लोकसभा को भंग करने का अधिकार

साल में पार्लियामेंट के तीन सेशन होते हैं, प्रेसिडेंट सेशन को बुलाते और बंद करते हैं। राष्ट्पति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं, जब लगे कि रूलिंग पार्टी के पास बहुमत नहीं है। वो पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं और अगर पार्टी इसमें फेल हो जाती है तो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं।

अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम कर सकते हैं। फांसी की सजा पाए दोषी पर भी फैसला ले सकते हैं।

अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं।

इसके अलावा जो भी बिल संसद में पेश होता है, वो कानून प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं।

राष्ट्रपति देश की फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयफोर्स के चीफ की नियुक्ति करते हैं।

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