केरल सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाएगी
केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार कुलाधिपति पद के लिए शिक्षा क्षेत्र से एक विशेषज्ञ को लाने की भी योजना बना रही है।
विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने 11 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ कुलपतियों ने यह दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि नोटिस अवैध और शून्य था।
नोटिस में कुलपतियों से यह जानने की कोशिश की गई कि उन्हें अपने पदों पर बने रहने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार अवैध थी।
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, से कहा कि जब तक अदालत मामले की सुनवाई न करे, उन कुलपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, जिन्हें उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार, राज्य द्वारा गठित सर्च कमेटी को कम से कम तीन उपयुक्त लोगों के पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी। हालांकि केवल एक नाम की बात हुई थी।
उसके आधार पर, आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपतियों के इस्तीफे की मांग की, जिनके नाम केवल नियुक्ति के लिए अनुशंसित थे और साथ ही जिन्हें एक समिति द्वारा चुना गया था, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव सदस्य थे, दोनों को यूजीसी विनियम का उल्लंघन करार दिया।