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राष्ट्रीय

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार

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New Delhi: केरल सरकार ने अपने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्यपाल के विरुद्ध गुरुवार को शीर्ष न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करते हुए केरल की सरकार ने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं।

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इस रिट याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल के पास 8 विधेयक लंबित हैं, जो एक प्रकार से लोगों के अधिकारों का हनन करता है। इससे पहले तमिलनाडु और पंजाब की सरकारों ने संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्य के राज्यपालों द्वारा देरी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

राज्यपाल के विरुद्ध रिट याचिका में केरल सरकार ने क्या कहा?

रिट याचिका में कहा गया है कि केरल अपने जनता के प्रति अपने माता-पिता के दायित्वों को पूरा करते हुए राज्य द्वारा पारित 8 विधेयकों के संबंध में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से निष्क्रियता के संबंध में शीर्ष न्यायालय से उचित आदेश चाहता है। राज्य विधानमंडल और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनकी सहमति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया।

केरल सरकार ने याचिका में कहा है कि 8 विधेयकों में से 3 विधेयक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास 2 वर्ष से अधिक वक्त से लंबित हैं। और 3 विधेयक पूरे एक साल से अधिक वक्त से लंबित हैं। राज्यपाल का आचरण बुनियादी सिद्धांतों और बुनियादी बातों को परास्त करने और नष्ट करने का खतरा पैदा करता है।

यह संविधान का पूर्ण तोड़फोड़ है

केरल सरकार ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का मानना है कि बिलों को मंजूरी देना या उनसे निपटना उनके पूर्ण विवेक पर सौंपा गया मामला है। जब भी वह चाहें फैसला लें। एक प्रकार से यह संविधान का पूर्ण तोड़फोड़ है।

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