KCR सरकार का सियासी पारा बढ़ाने वाला फैसला, अनुमति के बिना तेलंगाना में कोई सीबीआई जांच नहीं

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तेलंगाना सरकार ने रविवार को राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आम सहमति वापस ले ली। टीआरएस सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य में जांच शुरू करने के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

अधिसूचना में कहा गया है, “तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना में उक्त अधिनियम के तहत शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा जारी सभी पिछली सामान्य सहमति वापस ले ली है।”

इसमें कहा गया है, “पहले जारी की गई सभी सामान्य सहमति को वापस लेने के परिणामस्वरूप, राज्य में किसी भी अपराध या अपराधों के वर्ग की जांच के लिए तेलंगाना सरकार की पूर्व सहमति मामले-दर-मामला आधार पर ली जानी चाहिए।”

भाजपा मांग करती रही है कि ‘विधायकों के अवैध शिकार’ मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

हालांकि सरकारी आदेश (जीओ) 30 अगस्त को जारी किया गया था, लेकिन इसे गोपनीय रखा गया था। इसे शनिवार को सार्वजनिक किया गया था जब राज्य सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को सीबीआई को सामान्य सहमति वापस लेने के बारे में सूचित किया था, जिसमें भाजपा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

उच्च न्यायालय ने शनिवार को मामले की जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और राज्य सरकार को 4 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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