दैनिक भास्कर समूह के मुकदमे पर हाईकोर्ट का निर्देंश, कहा- अवैध ई-न्यूज पेपर वितरण पर लगे रोक
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप को दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ई- न्यूज पेपर को अवैध रूप से प्रसारित करने वाले 80 से अधिक समूहों को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसलिए एक अपूरणीय क्षति होगी यदि समूह के ई-समाचार पत्रों के अवैध संचलन और वितरण पर रोक नहीं लगाई जाती है।
दैनिक भास्कर समूह ने अवैध रुप से संचालित होने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुकदमा किया था, जिसके बाद न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इस मामले की सुनवाई की।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ” सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादी नंबर 1 को वर्तमान आवेदन के पैराग्राफ 7 के तहत पहचाने गए व्हाट्सएप समूहों को हटाने / ब्लॉक करने का निर्देश दिया जाता है, जो वादी (दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के ई-समाचार पत्र को अनधिकृत और अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को 30 दिनों के भीतर अपना लिखित बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। अब मामले को 2 मई 2022 के लिए लिस्ट कर दिया है।
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