नई दिल्ली: 2002 के दंगों से जुड़े मामलों में गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalwad) की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस (Notice) जारी किया है। इस याचिका में सीतलवाड़ ने 2002 के दंगों के मामलों में फर्जी सबूत गढ़ने के लिए शहर की अपराध शाखा द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया है।
जस्टिस जे सी दोशी की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर 29 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई पर रोक लगाकर अंतरिम राहत देने का आग्रह करने वाली तीस्ता सीतलवाड की याचिका पर सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सरकार को भी 29 नवंबर तक इस नोटिस का जवाब देना है।
कोर्ट ने जांच अधिकारी को छानबीन में हुई प्रगति को लेकर एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। और याचिकाकर्ता को हलफनामे के माध्यम से अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी। एक सत्र कोर्ट ने मामले में आरोप-मुक्त करने की तीस्ता सीतलवाड की याचिका खारिज कर दी थी। जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस वर्ष जुलाई में उन्हें जमानत दी थी।
पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा जकिया जाफरी की याचिका खारिज करने के तुरंत बाद उनके विरुद्ध F.I.R दर्ज की गई थी, जिनके पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी दंगों के दौरान मारे गए थे। 2002 के दंगों के मामलों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 468 और 194 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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