पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग का था मामला
दशहरा से पहले पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के हिसाब से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि मामले में आज सुनवाई पूरी हो गई है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की थी।
आपको बता दें ये फैसला कई दिनों से ठंडे वस्ते में पड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह देशमुख की जमानत याचिका पर तेजी से फैसला करे, क्योंकि यह मार्च 2022 से लंबित है। तब से हाईकोर्ट के चार न्यायाधीशों रेवती मोहिते डेरे, पीडी नाइक, भारती डांगरे और पी के चव्हाण ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं।