Delhi: शराब घोटाले मामले में के. कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका की रद्द
Delhi: दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से BRS नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका रद्द कर दी है. तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने अपने बेटे के स्कूल परीक्षाओं का हवाले देते हुए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी. बता दें कि के कविता कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड के बाद से न्यायिक हिरासत में है.
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
चीफ जस्टिस कावेरी बावेजा ने के कविता द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है. के कविता ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट में दायर की गई याचिका में कविता ने दलील दी थी कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के साथ की जरूरत है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता की इस दलील का विरोध भी किया था.
Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया था ये आरोप
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने के. कविता पर आरोप लगाया था कि वह ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य है, उन पर दिल्ली में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में राज्य के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।
Delhi: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं के कविता
वहीं इस मामले में 46 वर्षीय कविता को 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद अगले दिन तक उन्हें 7 दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गय. इसके बाद में फिर के कविता की हिरासत की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था. बीते सप्ताह मंगलवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
ये भी पढ़ें- Election 2024: BSP की बरेली में जनसभा आज, आकाश आनंद करेंगे संबोधित
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप