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सीबीआई ने ABG शिपयार्ड के फाउंडर को 22,842 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में किया अरेस्ट

सीबीआई ने ABG शिपयार्ड लिमिटेड के संस्थापक-अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए कंपनी के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल और अन्य पर मामला दर्ज किया था।

अधिकारियों ने कहा कि कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का 2,468.51 करोड़ रुपये का एक्सपोजर था।

अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012 और 2017 के बीच, आरोपी ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात शामिल है।

अधिकारियों ने कहा कि धन का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

जुलाई 2016 में ऋण खाते को नॉन-परफार्मिंग एसेट (एनपीए) और 2019 में फ्रॉड घोषित किया गया था।

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