Advertisement

Bombay HC: ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए करें संयुक्त सेल का गठन

Share
Advertisement

Bombay HC: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गोवा सरकार को एक संयुक्त विशेष सेल का गठन करने का निर्देश दिया, जिसमें पुलिस, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) और जिला अधिकारियों के उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सनबर्न ईडीएम जैसे कार्यक्रमों के आयोजक संगीत महोत्सव में उन नियमों और शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाए जो शोर प्रदूषण नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। एक स्थानीय नागरिक राजेश सिनारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पिछले साल आयोजित मेगा कार्यक्रम के लिए अनुमति दी गई थी – जिसे राज्य सरकार ने कम समय में अनुमति दी थी।

Advertisement

Bombay HC: नियमों का किया जाए पालन

उच्च न्यायालय की बेंच ने कहा, “राज्य सरकार को तुरंत एक संयुक्त विशेष सेल का गठन करना चाहिए जिसमें पुलिस, जीएसपीसीबी और एसडीएम/कलेक्टर के उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हों। यह सुनिश्चित करना इस संयुक्त विशेष प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे मेगा आयोजनों के लिए अनुमतियाँ अधिसूचित कार्य योजना के अनुसार दी गई हैं, और इसके अलावा, ऐसे मेगा आयोजनों के आयोजकों को उन नियमों और शर्तों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा ऐसी अनुमतियाँ दी जाती हैं।

Bombay HC: सीनियर अधिकारी रहे मौजूद

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस महीने के अंत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए “उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, जीएसपीसीबी के अधिकारियों और कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को अनुपालन की निगरानी के लिए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहना होगा”। कोर्ट ने आगे कहा, “पुलिस अधिकारियों और जीएसपीसीबी अधिकारियों को एक-दूसरे के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि 28 से 30 दिसंबर 2022 के बीच जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति न हो। यदि अधिकारियों को लगता है कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर अधिक या उल्लंघन किया जा रहा है, तो उन्हें तुरंत इस कार्यक्रम को रोक देना चाहिए’’

ये भी पढ़ें- Bihar News: राजद कार्यालय में मनाई गई लौह पुरुष की पुण्यतिथि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *