माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, संसद सदस्यता हुई बहाल

New Delhi : शीर्ष न्यायालय ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अफजाल की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। वह मौजूदा संसद सत्र में भी भाग ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि पूर्व सांसद अफजाल न तो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं, और न ही भत्ते ले सकते हैं।
अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं
लेकिन, सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। सनद रहे कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी।
पीठ ने क्या निर्णय दिया?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अंसारी लोकसभा में अपना वोट नहीं डालेंगे और न ही कोई भत्ता प्राप्त कर करेंगे। लेकिन, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि बहुमत के फैसले से उनकी राय अलग है और उन्होंने अंसारी की अपील खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को पूर्व बसपा सांसद अफजल अंसारी की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आपराधिक अपील का निपटारा 30 जून, 2024 तक करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने 31 अक्टूबर को मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करने वाली अंसारी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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