Kolkata News: विश्वभारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को Calcutta HC से राहत
Kolkata News: विश्वभारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विद्युत चक्रवर्ती को शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के साथ उनके झगड़े को लेकर दायर मामलों में राहत दी है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की अवकाश पीठ ने पद छोड़ने के ठीक एक दिन बाद उनके खिलाफ दर्ज सात अलग-अलग आपराधिक शिकायतों के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा जारी सात नोटिसों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि बोलूर जिले के शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन के विभिन्न अधिकारियों द्वारा सात नोटिस जारी किए गए थे।
Kolkata News: इस्तीफा देने के बाद जारी किया नोटिस
कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, “यह वास्तव में काफी अजीब है कि एक ही पुलिस स्टेशन से संबंधित विभिन्न पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को ऐसे नोटिस जारी होने की अगली तारीख पर उपस्थित होने और पूछताछ करने के लिए नोटिस जारी किया। संयोग से, ये सभी नोटिस याचिकाकर्ता के इस्तीफा देने के तुरंत बाद जारी किए गए थे।
एफआईआर कॉपी सौपने का निर्देश
बेंच ने शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन को चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रतियां सौंपने का निर्देश दिया। चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 505 (2) (दो समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) के तहत दर्ज की गई हैं।