हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा, सभी जिलों में आचार संहिता लागू, जानें कब डाले जाएगें वोट

Haryana LocalBody Election 2025
Haryana Local Body Election 2025: हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को सात नगर निगमों चार नगर परिषदों और 21 नगर समितियों में दो मार्च को चुनाव कराने की घोषणा की। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अगर किसी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई होगी।
मेयर और पार्षदों के चुनाव होंगे
हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए होगें। घोषित सभी निकायों में मेयर और पार्षदों के चुनाव होंगे।
इलेक्शन कमिशन ने बताया कि अंबाला और सोनीपत में केवल मेयर चुनाव होगा। फरीदाबाद गुरुग्राम मानेसर हिसार करनाल रोहतक व यमुनानगर नगर निगमों के लिए मतदान दो मार्च को होगा। जबकि पानीपत नगर निगम के लिए चुनाव नौ मार्च को होगा।
दो मार्च को मतदान होगा
चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि जहां तक चार नगर परिषदों और समितियों में शामिल अंबाला सदर पटौदी जाटोली मंडी थानेसर और सिरसा बराड़ा बवानी खेड़ा लोहारू सिवानी जाखल मंडी फर्रुखनगर नारनौंद बेरी जुलाना कलायत सीवान पुंडरी इंद्री नीलोखेड़ी अटेली मंडी कनीना तावडू हथीन कलानौर खरखौदा और चरखी दादरी नगर पालिकाओं में दो मार्च को मतदान होगा।
वेबसाइट पर भी डाल दिया गया
चुनाव अधिकारी रादौर सिंह ने बताया कि मतदान दो और नौ मार्च को सुबह 8 बजे से शाम छह बजे तक होगा। वोटो की गिनती 12 मार्च को ही नतीजे घोषित होंगे। नगर निगम के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हो गया है। मतदाता सूचियों को आयोग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।
चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी 11 से 17 फरवरी के दौरान पानीपत को छोड़कर नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 19 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख है।
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